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2024 में Bihar में traffic police के द्वारा chalaan किया गया है तो उसका online payment कैसे करना है । इसके बारे में जानना है तो पहले आपको यह जानकारी होना चाहिए ।
बिहार में ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों को सक्ती से लागू करने के लिए राज्य सरकार चलान करती है । अब सीसीटीवी कैमरे की सहायता से निगराई राखी जा रही है । आप अगर ट्रैफिक नियमो का उल्लंघन करते है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका चलन कब कट गया । आपके घर पहुचने से पहले आपका चालान पहुच जाएगा ।
आय दिन सड़क हादसे बढ़ते जा रहे है । जो एक बड़ी चुनौती बानी है । हादसों को कम करने के लिये ट्रैफिक नियम बनाये गये है । जिससे हादसे को रोक जाये । इसी नियमो को पालन न करने वाले पर आर्थिक रूप से दंडित किया जाता है जिसे आम बोल चाल में चलान करते है ।
Table of Contents
bihar traffic e chalaan
अपराध | जुर्माना |
सामान्य ( 177 ) | ₹ 500 |
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A) | ₹ 500 |
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179 ) | ₹2000 |
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180 ) | ₹5000 |
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182 ) | ₹10000 |
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना ( 181 ) | ₹5000 |
ओवर स्पीडिंग (183) | ₹1000 |
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना (184) | ₹5000 |
शराब पीकर गाड़ी चलाना (185) | ₹ 10000 |
रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189) | ₹ 5000 |
ओवर लोडिंग (194) | 20 हजार रुपये औऱ 2 हजार रुपये प्रति टन |
सीट बेल्ट (194B) | 1 हजार रुपये |
बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A) | 10 हजार रुपये तक |
लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193) | 25 हजार रुपये से एक लाख तक |
पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A) | 1000 रुपये प्रति पेसेंचर |
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग | ₹2000 और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
हेलमेट न पहनने पर | ₹1000 और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E) | ₹10000 |
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196) | ₹2000 |
दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति (206) | 183 , 184 , 185 , 189 , 190 , 194c , 194D, 194E के तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा |
अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B) | संबंधित अनुभव के तहत 2 बार जुर्माना |
बिहार ट्रैफिक पुलिस कब आपका चलान करती है |
ट्रैफिक नियमों को पालन नहीं करने पर चलान किया जाता है । सबसे जरूरी नियमों को आप जरूर जाने जिससे आपका चलान होने से बच सके ।
- प्रदूषण न होने पर या फैल होने पर
- ड्राइविंग लाइसेंस न रहने पड़ ।
- हेलमेट ना होने पर
- बाइक पर दोनों को हेलमेट होना चाहिए ।
- इंश्योरेंस फेल होने पर या ना होने पर
Bihar me Online chalaan kaise check kare
| बिहार में ऑनलाइन चालान कैसे चेक करे
Bihar में online challen check करने के लिये आपके पास 3 तरीके है ।
- चालान नंबर से
- गाड़ी नंबर से
- ड्राइविंग लाइसेंस से
चालान के समय लिये गये ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर से आप देख सकते है ।
गाड़ी नंबर से चालान कैसे चेक करें |
इसके लिये आपको parkplus.io पर जाना होगा । मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा । उसके बाद अपना गाड़ी नंबर इंटर करके Get challan details पर क्लिक करना होगा ।
अगर आपका गाड़ी का challan हुआ है तो आपको show हो जायेगा अन्यथा नहीं ।
Challan काटने के करीब एक दिन बाद ही आपका challan online देख सकते है ।
ड्राइविंग लाइसेंस से कैसे चेक करे चालान
ड्राइविंग लाइसेंस से चालान चेक करने के लिए आपको echallan.parivahan.gov.in/ की वेबसाइट पर जाना होगा । उससे पहले यह आप जान ले कि ड्राइविंग लाइसेंस उसका होना चाहियें जिसका traffic पुलिस के द्वारा लिया गया हो और चालान किया गया हो ।
- DL Number का ऑप्शन सेलेक्ट करना है ।
- ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इंटर करें ।
- Captcha को फील करें
- गेट डिटेल पर क्लिक करें .।
bihar traffic police chalaan online payment
bihar में traffic police के द्वारा किये जाने वाले challan का online payment की सुविधा अभी शुरू नहीं की कई है । जल्द शरू करने की उमीद है ।
बिहार में चलान जमा करते समय जरुरी कागजात
- जिस जिस गाड़ी का चालान हुआ है उसका ऑनर बुक
- और जिस का चालान हुआ है उसका ड्राइवर लाइसेंस
- दोनों की एक एक फोटो कॉपी जमा करना होगा ।
bihar traffic police chalaan online payment Status
- उसके लिये आपको parkplus.io जाना होगा ।
- अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करे ।
- अपनी ड्राइव लाइन्स एंटर कर अपनी चलन का स्टेटस चेक करे ।
- Challen जमा करने के करीब 24 घंटे बाद online show होता है status ।
ऑनलाइन चलान चेक कैसे करें ?
किसी भी गाड़ी का चालान काटता है तो उससे ऑनलाइन कर दिया जाता है । ऑनलाइन करने में कुछ समय लगते है । इसलिए आपको तुरंत चलान काटने के बाद ऑनलाइन नहीं दिखता है ।
बिहार में ऑनलाइन चलान कैसे जमा करें ।
बिहार में अगर आपके गाड़ी का चलान हुआ है तो उसे अब आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते है । उसके लिए इस लिंक पर click करके जमा कर सकते हैं । https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan